Gram Panchayat Kya Hai – प्रधान और उपप्रधान को अगर पद से हटाना हो तो क्या करते है

आज देश की करीब 70 फीसदी आबादी गाँवों में रहती है और पूरे देश में दो लाख 39 हजार ग्राम पंचायतें हैं। और त्रीस्तरीय पंचायत व्यस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए करोडो का फंड सालाना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर पांच साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता। बता रहा है गाँव कनेक्शन नेटवर्क..

क्या होती है ग्राम पंचायत – UP Gram Panchayat kya hai

किसी भी ग्रामसभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हर गाँव में एक ही ग्राम प्रधान होता है। जिसको बहुत जगह सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। जो 1000 तक की आबादी वाले गाँवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य हाेने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार होनी जरूरी है। जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्रामसभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को ही होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है।

हमारी पंचायत महत्वपूर्ण बाते

पुरे ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं,

तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी।

और ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है।

यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है।

प्रधान और उपप्रधान को अगर पद से हटाना हो तो क्या करते है

दोस्तों सूचना मिलते ही 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाएगा और जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी।

बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से Pardhan एवं up-Pardhanको पदमुक्त किया जा सकता है।

अगर ग्राम Pardhan या up-Pardhan गाँव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। समय से पहले पदमुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जानी चाहिए,

जिसमे ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों का जिला पंचायतीराज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से Pardhan एवं up-Pardhanको पदमुक्त किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य

  1. नियोजन एवं विकास समिति सदस्य : सभापति, प्रधान, छह अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य अनिवार्य होता है।

  2. समिति के कार्य: ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना।
  1. निर्माण कार्य समिति सदस्य: सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की ही तरह) समिति के कार्य: समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना।
  2. शिक्षा समिति सदस्य: सभापति, उप-प्रधान, छह अन्य सदस्य, (आरक्षण उपर्युक्त की भांति) प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक-सहयोजित करना। समिति के कार्य: प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि सम्बंधी कार्यों को देखना।
  3. प्रशासनिक समिति सदस्य: सभापति-प्रधान, छह अन्य सदस्य आरक्षण (ऊपर की तरह) समिति के कार्य: कमियों-खामियों को देखना।
  4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सदस्य : सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह) समिति के कार्य: चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण।
  5. जल प्रबंधन समिति सदस्य: सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छह अन्य सदस्य (आरक्षण)

समिति के कार्य : राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल सम्बंधी कार्य देखना। ग्राम पंचायत के कार्य

  1. कृषि संबंधी कार्य
  2. ग्राम्य विकास संबंधी
  3. कार्य प्राथमिक विद्यालय,
  4. उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य
  5. युवा कल्याण सम्बंधी कार्य
  6. राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव
  7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बंधी कार्य
  8. महिला एवं बाल विकास सम्बंधी कार्य
  9. पशुधन विकास सम्बंधी कार्य
  10. समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य
  11. समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य
  12. राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण पंचायती राज सम्बंधी ग्राम्यस्तरीय कार्य आदि।

ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया – Gram Panchayat Me Kittna Paise ate hai

ऐसे मिलेगी जानकारी

अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर जानकारी के लिए आपको वेबसाइट http://planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport पर क्लिक करना होगा।

Plan Year : (वित्तीय वर्ष)- विकल्प में तय करें कि आपको किस साल की जानकारी लेनी है। जैसे 2017-2018, 2016-2017 या 2015-2016। उदाहरण के तौर पर 2017-2018 चुनते हैं, तो अगला विकल्प राज्य का सामने आएगा।

State: (राज्य) आपको जिस राज्य के बारे में जानकारी चाहिए, उदाहरण के तौर पर जैसे हम राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी चाहिए तो राजस्थान पर क्लिक करते हैं।

Plan Unit : इसके बाद आपको Plan Unit का विकल्प आता है, इसमें आपको ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत का विकल्प दिया जाता है, जिसमें आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरणस्वरूप हम ग्राम पंचायत चुनते हैं।

District Panchayat: (जिला पंचायत) इस विकल्प में आपको अपने जिला पंचायत के बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ के रूप में जानकारी चाहिए तो चित्तौड़गढ़ का चयन करें।

Block Panchayat:(क्षेत्र पंचायत) इसमें आपको ब्लॉक पंचायत के बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे यदि हम आगे चित्तौड़गढ़ क्लिक करते हैं।

Village Panchayat: (ग्राम पंचायत) इसमें आप अपने गाँव की जानकारी देंगे, जैसे यदि द्योढ़ी विकल्प चुनते हैं तो वेबसाइट में यह तस्वीर आपके सामने होगी।

Get Report: (रिपोर्ट देखिए) सभी विकल्प पूरे भरने के बाद गेट रिपोर्ट में क्लिक करते ही आपके सामने पूरी पंचायत की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आप देख सकेंगे कि ग्राम पंचायत में किस कार्य के लिए कितना बजट पास किया गया। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य की लागत का ब्यौरा दिया गया होता है। इस रिपोर्ट में कहां-कहां काम और क्या करवाया गया है, पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी। अगर वेबसाइट में काम किया गया है और जमीनी स्तर पर काम पूरा नहीं होता है तो आप जनसुनवाई में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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